Bihar News में चर्चा Vrishn Patel की हो रही है। पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। उन पर नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप हैं।
Nitish Kumar के थे खास, फिर RJD में मिला बड़ा पद
बिहार की राजनीति में कभी वृषिण पटेल का नाम खूब सुर्खियों में था। नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री के महत्पूर्ण पद पर रहे। फिर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया। तब राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा पद मिला। आरजेडी में रहते हुए उनके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। इस केस में पहले उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया। जब सम्मन पर भी वृषिण पटेल हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया, कहा…नौकरी क्यों करना, आरजेडी से टिकट देंगे तुम्हें
यह मामला मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा है। कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में एक कंप्लेंट दायर किया था। इसमें पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। लड़की का आरोप है कि पूर्व मंत्री वृषिण पटेल उनके गांव जनसभा करने आए थे। कई अन्य लड़कियों के साथ जाकर मैं उनसे मिली थी। मैंने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, कोई रोजगार नहीं देते हैं। तब पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो। मैंने नाम, पता और नंबर लिखकर उन्हें दे दिया। इसके बाद वापस घर लौट गई। कुछ दिन बाद फोन आया, कहा गया कि पटना में आकर मिलो। बोरिंग रोड में आकर फोन करना। जब मैं बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ। इसके बाद मुझे एक फ्लैट में ले गए। वृषिण पटेल ने कहा कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। हम आरजेडी से तुम्हें चुनाव में टिकट दे देंगे। इसके बाद वहां पर पूर्व मंत्री ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद शारीरिक शोषण करने लगे। विरोध करने पर पूर्व मंत्री ब्लैकमेल करने लगते थे। अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाकर कहते थे कि मेरी बात नहीं मानोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करवाया है।
हाजिर नहीं होने के कारण जारी किया गया है वारंट
आरोपी पूर्व मंत्री 12 जून और छह जुलाई को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उन्हें 31 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पॉस्को कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ में कोर्ट में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है और अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक का हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि, यह वारंट जमानती है। मामला नाबालिग लड़की के साथ यौन शौषण से जुड़ा हुआ है।