Bihar News : भगवा झंडे पर लाल सलाम वालों ने सियासी जंग छेड़ दी। लिहाजा प्रशासनिक महकमा इस रिएक्शन पर एक्शन में आ गया है। सड़क पर बगैर अनुमति के मजमा जुटाकर जुलूस, रैली, धरना व प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती बरती गई है। अब किसी भी आयोजन से 7 दिन पहले आवेदन देना होगा। अगर मनमानी की तो सरकारी मुकदमा झेलना होगा।
Begusarai News : बगैर अनुमति आयोज पर प्रतिबंध, FIR का आदेश
प्रशासनिक अनुमति के बगैर सड़क पर आंदोलन करने वालों के लिए यह चेतावनी है। बिना अनुमति के अगर जुलूस, रैली, धरना या प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। क्योंकि आपकी यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। प्रशासनिक तंत्र आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। बेगूसराय के बखरी अनुमंडल प्रशासन ने इससे जुड़ा एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ शब्दों में हिदायत दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बखरी के SDM सन्नी कुमार का यह आदेश तत्काल लागू कर दिया गया है।
Bakhri Begusarai : विधायक सूर्यकांत पासवान व ABVP के बीच टकराव, सियासी पारा चढ़ा
बेगूसराय के बखरी अनुमंडल में पिछले कुछ दिनों से सियासी माहौल गर्म है। अंबेडकर चौक पर झंडा लगाने और हटाने के मसले पर बवाल जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विधायक सूर्यकांत पासवान तथा उनके समर्थकों के बीच तकरार चल रही है। अंबेडकर जयंती के पहले प्रतिमा के समीप से भगवा झंडे को उखाड़ फेंकने के बाद शुरू हुआ विवाद उस वक्त नया रंग ले गया जब विधायक सूर्यकांत पासवान के विरोध के बाद अंबेडकर चौक पर झंडा लगाने की प्रशासनिक मनाही हो गई। इस बीच CPI विधायक सूर्यकांत पासवान ने 19 अप्रैल को बखरी में आंदोलन का ऐलान किया था।
Begusarai Bihar : आयोजन के लिए NOC लें, मनमानी पर मुकदमा
इस बीच बखरी के अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी कुमार सौरव ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम बगैर अनुमति के किए जा रहे हैं। इस कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इन तमाम आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन एवं सभी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व अनुमंडल कार्यालय में आवेदन करना होगा। कार्यक्रम के संबंध में संबंधित विभागों जैसे स्थानीय थाना, अग्निशमन, भवन निर्माण, विद्युत आदि से NOC लेना होगा। इसके बाद अनुमंडल कार्यालय से कार्यक्रम की लिखित अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में बिना लिखित अनुमति के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुमति भी शर्तों के साथ दी जाएगी।
शर्तों का अनुपालन न होने पर कार्यक्रम की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी एवं आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसे किसी भी कार्यक्रम मुख्य बाजार से दूर ही आयोजित किए जाएंगे। एसडीएम ने सभी थाना प्रभारी, BDO, CO और कार्यपालक पदाधिकारी को इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देशों का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में पुलिस कार्रवाई करेगी।