Bihar News : सबा परवीन उर्फ सबा खातून से चुनाव में जीती हुई कुर्सी छीन ली गई है। नेपाल की भी नागरिकता रखते हुए सबा ने भारतीय नागरिकता के प्रमाणपत्र के आधार पर मुखिया का चुनाव लड़ा और जीता था।
Dual Citizenship : नेपाल की नागरिक रहते भारत में मुखिया बनी थी
नेपाल (Nepal) के लोग भारत (India) में आकर नौकरी तो ले सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं उतर सकते। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से लेकर त्रिस्तरीय चुनाव कराने वाले राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) तक में यही व्यवस्था है। इसके कारण दूसरे देश के नागरिक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। यही हंगामा एक समय में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को लेकर हुआ था। लेकिन, बिहार में चुनाव जीतने वाली सबा परवीन (Saba Parveen) उर्फ सबा खातून (Saba Khatoon) दो कदम आगे निकलीं। वह नेपाल की नागरिकता (Citizenship of Nepal) रखते हुए भारतीय नागरिक (Citizenship of India) होने के प्रमाणपत्र के आधार पर मुखिया का चुनाव लड़ीं भी और जीत भी गईं। अब दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की पुष्टि पर उनकी कुर्सी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने छीन ली है।
Darbhanga News : कोठिया पंचायत की मुखिया हटाई गईं
बिहार के दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में कोठिया पंचायत है। कोठिया निवासी जितेंद्र प्रसाद ने पंचायत चुनाव में मुखिया बनीं सबा परवीन उर्फ सबा खातून के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 135 और 136 (2) के तहत दोहरी नागरिकता की जानकारी देते हुए जितेंद्र प्रसाद ने सबा परवीन उर्फ सबा खातून को मुखिया पद से हटाने की मांग की थी। बिहार पंचायत चुनाव अधिनियम 2006 की धारा 136 (1) के तहत भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले को चुनाव लड़ने का मौका तो दूर मताधिकार तक नहीं मिलता। लंबे समय तक निर्वाचन आयोग में इसपर दोनों पक्षों की दलील ली गई और अब अंतिम फैसला सबा परवीन उर्फ सबा खातून के खिलाफ आया है। मुखिया का पद छीनने का आदेश जारी हो गया है। नेपाल की नागरिकता रहते हुए भारत में चुनाव लड़ने के लिए दस्तावेज देने को फर्जीवाड़ा मानते हुए सबा के खिलाफ अब पुलिसिया कार्रवाई की भी तैयारी है।