Bihar Police : फर्जी केस बनाने और गलत आरोप पत्र दायर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी विनय कुमार के पास पहुंची फाइल में थानेदार समेत दस पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं।
Bihar News : फर्जी केस बनाने वाले 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड
बिहार के डीजीपी विनय कुमार की यह कार्रवाई फर्जी केस करने वालों के लिए सबक है। चोरी का फर्जी केस बनाकर गलत आरोप पत्र दायर करने वाले पुलिसकर्मियों को नाप दिया गया है। फर्जी जब्ती सूची बनाकर कानून के साथ खेलने वाले दस पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से जब्ती सूची बनाने एवं गलत तरीके से अनुसंधान तथा बिना किसी साक्ष्य के आरोप-पत्र समर्पित करने के मामले में पटना के राजीव नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कुल 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है।
DGP Vinay Kumar : डीजीपी विनय कुमार के दरबार में गुहार, खुला खेल
बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार के पास आवेदक विनोद कुमार सिंह ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। पटना के राजीव नगर निवासी विनोद कुमार सिंह के द्वारा राजीव नगर थाना कांड संख्या 613/22 के संबंध में पुलिस महानिदेशक को दिए गए आवेदन की जांच में बड़े खेल का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि राजीव नगर थाना के द्वारा वर्ष 2022 में संदेह के आधार पर 1 बाइक एवं 2 मोबाइल जब्त करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि सच्चाई कुछ और ही थी।
Patna Police : चोरी के नहीं थे जप्त मोबाइल, पुलिस ने जांच तक नहीं की
आवेदक की दुकान पर छापामारी कर उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया एवं बिना जब्ती सूची बनाये काफी संख्या में मोबाइल ले लिया गया। बाद में 5 कीमती मोबाइल अवैध ढंग से रखते हुए 3 मोबाइल का जब्ती सूची बनाकर शेष मोबाइल आवेदक को वापस कर दिया गया। चोरी के संदेह के आधार पर जिस 2 मोबाइल और बाइक को जब्त किया गया था, उस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया।
आवेदक की दुकान से लिए गये मोबाइल में से जिन 3 मोबाइल को जब्त किया गया था, उसके बारे में यह पाया गया कि वह चोरी के नहीं थे। इसके बाद भी आवेदक के पुत्र सहित सभी के विरूद्ध बिना किसी भी साक्ष्य के आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया।
Patna News : थानेदार और अंचल निरीक्षक समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित
डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस की इस करतूत पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। लिहाजा तत्कालीन अंचल निरीक्षक गौतम कुमार, तत्कालीन, थानाध्यक्ष नीरज कुमार, केस के वादी SI शंभु शंकर सिंह, केस के आईओ SI श्याम नारायण सिंह, सि0/5898 अनिल कुमार, सि0/5615 ब्रज किशोर प्रसाद, सि0/6452 हरिशचन्द्र सिंह, सि0 / 7996 प्रभाश कुमार पासवान, सि0/7234 ओमप्रकाश एवं चालक सि0/87 बालकिशोर यादव (सभी तत्कालीन राजीव नगर थाना) को निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू करने का आदेश दिया गया है।