Bihar Police : पुलिस मुख्यालय को हाईकोर्ट का झटका, 19858 सिपाहियों का तबादला रुका, आदेश पर अंतरिम रोक

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Jyoti
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Bihar Police : बिहार पुलिस मुख्यालय को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाल ही में करीब 20 हजार सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया था। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सिपाहियों के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

Bihar News : 19858 सिपाहियों के तबादले पर कोर्ट की अंतरिम रोक

यह बिहार पुलिस के लिए बड़ा झटका है। करीब 20 हजार सिपाहियों का तबादला लटक गया है। तबादले की सूची जारी की जा चुकी थी। इसी बीच पुलिस मुख्यालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश वर्मा ने सिपाहियों के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। इसके साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी। कोर्ट के आंतरिक रोक के बाद पुलिस मुख्यालय का तबादला आदेश अब फंस गया है।

Bihar Police Headquarters : 5 मई जारी हुआ हुआ था तबादला आदेश

5 मई को बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों का तबादला किया गया था। इनको तत्काल प्रभाव से अंतर्जिला स्थानांतरण किया गया था। पुलिस मुख्यालय ने इनको 15 दिनों के अंदर हर हाल में विरमित करने का आदेश दिया था। खास बात यह है कि जिन सिपाहियों को हाल में उच्चतर प्रभार मिला था, उनका भी ट्रांसफर किया गया था। तबादले की सूची में पटना के अलावे नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर और चंपारण समेत अन्य जिले भी शामिल हैं।

Patna High Court : बगैर स्थानांतरण नीति के जारी किया गया आदेश

अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि 5 मई को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला में कर दिया गया है। बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है। वर्ष 2022 में पूर्व की स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था। अधिवक्ता अवनीश कुमार ने कहा कि उसके बाद आज तक कोई नई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का स्थानांतरण कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाए स्थानांतरण कर दिया गया है। जबकि हजारों सिपाही जिलों में कार्यरत हैं, जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है।

Patna News : जवाबी हलफनामा में सरकार की दलील पर टिकी निगाहें

अब सुनाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट की इस आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश पर स्टे लग गया है। ऐसे में यह पुलिस मुख्यालय के लिए बड़ा झटका है। अब राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामे में क्या दलील दी जाती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी है।

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