Bihar Police Constable : पेन-पेंसिल लेकर नहीं जाएं बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा देने; सारे नियम पढ़ लें

रिपब्लिकन न्यूज़, पटना

by Republican Desk
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Bihar Police Constable : केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 में एंटी पेपर लीक कानून लागू करने का एलान किया है।

सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां जानकर सेंटर पहुंचें

बिहार के केंद्रीय चयन पर्षद- सिपाही भर्ती (CSBC Bihar) के अध्यक्ष आईपीएस जितेंद्र कुमार ने अक्टूबर 2023 में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के नए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार परीक्षा में एंटी पेपर लीक कानून लागू होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2023 की लिखित परीक्षा इस महीने ही चरणों में आयोजित हो रही है। सात अगस्त से 28 अगस्त के बीच होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है।इस परीक्षा में कुल 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा की प्रत्येक तिथि में ढाई से तीन लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे। राज्य के सभी 38 जिलाें के मुख्यालय में ही परीक्षा ली जाएगी। कुल 545 केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

Anti Paper Leak Law Bihar रहेगा लागू, देखें असर

चर्यन पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार विधान मंडल में पारित बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024, यानी एंटी पेपर लीक कानून सिपाही भर्ती परीक्षा में भी प्रभावी होगा। इस विधेयक में अभ्यर्थी, परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी, किसी संस्थान अथवा व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप में या सेवा प्रदाता आदि के द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित करने, प्रश्न-पत्र लीक करने, उत्तर-पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, पररूपधारण, अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना या उनसे छेड़छाड़ करना, धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना आदि अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान बनाया गया है।

ऐसे अपराधों के लिए तीन साल से 10 वर्ष तक की सजा तथा एक करोड़ या उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान हैं। साथ ही सेवा प्रदाताओं एवं अन्य संस्थानों के स्तर से संगठित रूप में किए गए अपराधों के लिए परीक्षा की समानुपातिक लागत की वसूली भी की जा सकती है और उनकी सम्पति की कुर्की भी की जा सकती है। यह सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे। इनका अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक या उनसे वरीय पदाधिकारी करेंगे। इस परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ी करने वालों को इस कानून का डर समझ लेना चाहिए।

परीक्षा पूर्व ही शुरू हो चुकी है निगरानी
केंद्रीय चयन पर्षद, पुलिस मुख्यालय एवं राज्य सरकार ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें स्वच्छ परीक्षा सम्पादन के लिए स्पष्ट ताकीद की गई है। पर्षद अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा के सुचारू एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी को परीक्षा समन्वयक और पुलिस अधीक्षक को परीक्षा सह-समन्वयक बनाया गया है। राज्य के साइबर थाना एवं आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर निगरानी शुरू हो चुकी है और संदिग्ध बातों अथवा व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस को परीक्षा एवं परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों एवं छात्रों आदि के जमावड़े वाली जगहों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

शक्तिशाली जैमर लगाए गए, सीसीटीवी से निगरानी
पर्षद द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छतापूर्ण परीक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिसमें प्रत्येक कक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसे पर्षद मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में देखा जाएगा। प्रत्येक कक्ष में जैमर लगाए गए हैं, जो 5G एवं Wi-fi के सिग्नल को भी जैम करने की क्षमता रखते हैं। केन्द्राधीक्षकों से सीधे संवाद के लिए Hotline के रूप में विशेष फोन भी लगाए गए हैं।

अभ्यर्थियों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं
अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला में केन्द्र आवंटित नहीं किया गया है।
परीक्षा केंद्र पर पेन, पेन्सिल आदि तथा कोई अन्य वस्तु नहीं ले जा सकेंगे।
Admit card परीक्षा तिथि से मात्र 07 दिन पहले से ही डाउनलोड किया जा सकेगा।

जिला, तिथि एवं केन्द्र आवंटन का कार्य Randomization प्रक्रिया से किया गया है।
परीक्षा कक्ष में उनके दोनों हाथों के अंगूठे का निशान, फोटो एवं शॉर्ट वीडियो लिए जाएंगे।
अभ्यर्थियों के प्रवेश का समय प्रातः 09:30 बजे होगा और 10:30 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा।
प्रवेश से पूर्व सभी की जांच एवं Frisking की जाएगी। परीक्षा 12:00 बजे से 02:00 बजे तक होगी।

OMR शीट भरने एवं अन्य लेखन कार्य के लिए उन्हें पेन प्रश्न-पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्वरूप में उनसे कोई सम्पर्क करता है तो वे इसकी सूचना नजदीकी थाना को दें।
ई-प्रवेश पत्र एवं उनके पहचान-पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि) के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी।
पर्षद के स्तर से किसी भी अभ्यर्थी को दूरभाष या मोबाइल अथवा सोशल मीडिया के जरिए सम्पर्क नहीं किया जाएगा।
सोशल मीडिया एवं अन्य किसी माध्यम के झांसे में न आएं। इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना अथवा साइबर थाना को दें।
संवाद का माध्यम पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट अथवा अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाईल नंबर पर प्री-रिकार्डेड ग्रुप संवाद ही होगा।

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