Bihar News : बाहुबली आनंद मोहन को ‘सुप्रीम’ झटका, तुरंत सरेंडर करें पासपोर्ट, रिहाई पर केंद्र से जवाब तलब

by Republican Desk
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Bihar News में बड़ी खबर बाहुबली आनंद मोहन से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आनंद मोहन को तुरंत ही पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

नीतीश व आनंद मोहन की करीबी चर्चा में है

बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करने कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए केंद्र को सात दिन का समय दिया है।

केंद्र सरकार को सात दिन का समय, रिहाई पर दें जवाब

डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा के बाद बिहार की नीतीश सरकार द्वारा कानून में एक संशोधन से आनंद मोहन पिछले वर्ष जेल से बाहर आए थे। उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी मामले में अब अदालत ने आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करने कहा है। रिहाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए केंद्र को सात दिन का समय दिया है।

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हर 15 दिन में लोकल थाना में रिपोर्ट करें आनंद मोहन

आनंद मोहन को निर्देश दिया कि वो हर 15 दिन में स्थानीय थाना को रिपोर्ट करें। आनंद मोहन की मौजूदा स्थिति पूछे जाने पर याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल वो जेल से बाहर हैं। इस मामले में आनंद मोहन ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। हलफनामा के मुताबिक जेल से आनंद मोहन की रिहाई का फैसला पूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है। आनंद मोहन ने कहा है कि जेल से रिहाई की छूट का हकदार होने के लिए वो न्यूनतम सजा जेल में गुजार चुका है। सरकार ने उसे फायदा पहुंचाया, ये कहना गलत है।

फैसला 27 फरवरी को , कोर्ट ने कहा : अब आगे नहीं टाल सकते

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आखिरी फैसला 27 फरवरी को सुनाएगी। कोर्ट ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले को और आगे टाला नहीं जा सकता। लिहाजा अगली तारीख पर फैसला सुना दिया जायेगा। कोर्ट की टिप्पणी से आनंद मोहन और उनके समर्थकों को तगड़ा झटका लग सकता है। संभव है कि इस मामले में नीतीश सरकार को भी कोर्ट के सवालों का सामना करना पड़े।

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