Bihar News : आईएएस संजीव हंस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, FIR रद्द करने के मामले में क्या हुआ

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Republican Desk
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Bihar News में खबर IAS Sanjeev Hans से जुड़ी हुई। पटना हाई कोर्ट में आज आईएएस संजीव हंस पर हुआ बड़ा फैसला।

FIR रद्द करने के लिए दायर की थी याचिका

IAS Sanjeev Hans ने FIR रद्द करने के लिए दायर की थी याचिका

बलात्कार और भ्रष्टाचार के सगीन मामले में घिरे बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले का इंतजार संजीव हंस और उस महिला को भी था जिन्होंने रेप का केस दर्ज कराया था। आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर पटना के रूपसपुर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। पटना पुलिस की जांच में संजीव हंस को दोषी पाया गया है। वहीं संजीव हंस ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रेप और भ्रष्टाचार से संबंधित इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जून में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था जिस पर आज सुनवाई हुई।

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Patna High Court से संजीव हंस को बड़ी राहत

पटना हाई कोर्ट ने आईएएस संजीव हंस पर रूपसपुर थाने में दर्ज मामले को रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली है। यह संजीव हंस के लिए बड़ी राहत की खबर है। जस्टिस संदीप कुमार ने संजीव हंस की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 21 जून 2024 को निर्णय सुरक्षित रखा था। इस बीच आईएएस संजीव हंस को राज्य सरकार ने सभी पदों से हटा दिया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने संजीव हंस के विरुद्ध रेप के मामले को खारिज करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि एफआईआर देर से दर्ज की गई थी।

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