Bihar News : रैयत्ती भूमि अतिक्रमण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। भूमिधारक की भूमि खाली नहीं करवाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
Patna High Court : भागलपुर डीएम तलब, अविलंब अतिक्रमण हटाने का आदेश
भूमि मालिकों की जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट बेहद सख्त है। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने भागलपुर के डीएम को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में भूस्वामी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन सप्ताह का समय तय किया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीएम को तलब करते हुए आदेशित किया है कि तीन सप्ताह के अंदर भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए कोर्ट को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
Bhagalpur News : अंचलाधिकारी का दिया पर्चा डीएम ने किया था रद्द, भूमि से नहीं हटा कब्जा
पटना हाईकोर्ट ने भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाने के मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। जस्टिस राजेश वर्मा ने इस सुनवाई के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी को भूमि से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए तीन सप्ताह का समय तय किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि अंचल अधिकारी ने याचिकाकर्ता की भूमि का पर्चा विपक्षी को दे दिया था। यह पर्चा नियम के विरुद्ध दिया गया था। पर्चा वितरण के इस फैसले को याचिकाकर्ता ने भागलपुर डीएम के समक्ष चुनौती दी थी। तब भागलपुर कलेक्टर ने पर्चा को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद वर्ष 2008 से अब तक पर्चाधारी का भूमि पर कब्जा बना हुआ है।
Bihar Land Survey : अतिक्रमण हटाने के लिए 3 सप्ताह का समय
पर्चा रद्द होने के बावजूद भूमि पर पर्चाधारी के अवैध कब्जा को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन के इस रवैए पर नाराजगी जताई और भागलपुर डीएम को तलब किया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम को अविलंब भूमि से कब्जा हटाने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।