Bihar News : सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शिक्षक फंस गए, निदेशक का आदेश, विभागीय कार्यवाही करें DEO

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Jyoti
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Bihar News : सोशल मीडिया पर विभागीय नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ पोस्ट करने वाले शिक्षक फंस गए हैं। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश आ गया है।

Bihar Teacher News : सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन

सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग की नीतियों और कार्यप्रणाली के विरुद्ध बोलने या लिखने वाले शिक्षक खतरे में पड़ गए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के इस रैवए पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ अब विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी। विभाग की नीतियों पर सवाल उठाने वाले शिक्षक नौकरी भी गंवा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की निदेशक IAS साहिला ने इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया।

Bihar School News : निदेशक ने सभी DEO को जारी किया आदेश

प्राथमिक शिक्षा की निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर विभाग के विरुद्ध टिप्पणियां करने और शिकायत दर्ज करने की अनुशासनहीनता प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। पत्र में निदेशक ने कहा है कि प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकगण विभागीय नीति एवं कार्य प्रणाली के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आदि के द्वारा विभाग के खिलाफ पोस्ट किया जा रहे हैं। यह आचरण न केवल सेवा नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की गरिमा और प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है।

Education Department Bihar : शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करें

विभाग ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर अब सख्त सजा देने के मूड में है। निदेशक ने सभी DEO को आदेश दिया है कि सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को यह निर्देशित करें कि विभागीय शिकायतों या सुझावों के लिए विभाग द्वारा दिए गए टोल फ्री शिकायत निवारण नंबर का ही प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में सोशल मीडिया पर विभाग की नीतियों के संबंध में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी, वीडियो अपलोड करना या चैनल संचालित करना गलत दंडनीय है। इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ बिहार सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1976 एवं अन्य संगत आचरण नियमावली के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

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