Bihar News में Brij Bihari Prasad murder case पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा। पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है।
Munna Shukla दोषी करार, Surajbhan Singh को राहत
बिहार सरकार में के पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। कोर्ट ने बृज बिहारी हत्याकांड में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला एवं एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट के इस फैसले से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मुन्ना शुक्ला को दोषी करार दिया है।
IGIMS Hospital में हुई थी बृज बिहारी की हत्या
वर्ष 1998 में पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच आज अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत ने 2009 में सभी आठों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सूरजभान का शूटर था श्रीप्रकाश शुक्ला, अगले दिन अजीत सरकार की हत्या
बृज बिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कद्दावर नेता थे। इस हत्याकांड में श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम भी सामने आया था। श्रीप्रकाश शुक्ला उस समय सूरजभान सिंह के गैंग में शूटर था। बाद में श्रीप्रकाश शुक्ला का खौफ यूपी और बिहार में फैल गया था। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया था। श्रीप्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए ही सबसे पहले यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था।
हमलावरों ने बृज बिहारी की सुरक्षा में तैनात तीन कमांडो और एक निजी बॉडीकार्ड को भी मार डाला था। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के अगले दिन पूर्णिया में सीपीएम के विधायक अजित सरकार की भी हत्या हो गई थी। उस हत्या में भी राजन तिवारी का नाम आया था। राजन के साथ सांसद पप्पू यादव भी आरोपी बनाए गए थे। हाईकोर्ट ने पप्पू यादव और राजन तिवारी को 2013 में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
15 दिनों में करना होगा सरेंडर, जाएंगे जेल
सुप्रीम कोर्ट ने बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मुन्ना शुक्ला को दोषी करार दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बृज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली मुन्ना शुक्ला और एक अन्य मंटू तिवारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस मामले में लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया है। मुन्ना शुक्ला समेत अन्य आरोपियों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं।