Bihar News : हत्याकांड के दोषियों पर मेहरबानी, SP ने अपराधियों के पक्ष में दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में बिहार के IPS तलब, हाजिर हों

रिपब्लिकन न्यूज, पटना/समस्तीपुर

by Jyoti
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Bihar News : हत्याकांड के दोषियों पर तत्कालीन एसपी साहब मेहरबान हो गए। अपराधियों के पक्ष में कोर्ट में हलफनामा दे दिया है। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आईपीएस अशोक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है।

Bihar Police : समस्तीपुर के पूर्व एसपी अशोक मिश्रा तलब, सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने समस्तीपुर के पूर्व एसपी और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में तैनात आईपीएस अधिकारी अशोक मिश्रा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। आरोप है कि अशोक मिश्रा ने एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जा चुके अपराधियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। यह गंभीर मामला समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में हुए शशिनाथ झा हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड में पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और निचली अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच कर रही है।

IPS Ashok Mishra : आईपीएस ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दलील

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह जानकर हैरानी हुई कि तत्कालीन एसपी अशोक मिश्रा ने आरोपियों के पक्ष में हलफनामा दायर किया, जो राज्य सरकार और पुलिस के आधिकारिक स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यह गहरी चिंता का विषय है कि वही वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने जांच कर आरोपियों को दोषी पाया और चार्जशीट दाखिल की, अब उन्हीं आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं।” अशोक मिश्रा ने अपनी सफाई में अदालत से बिना शर्त माफी मांगी और इसे मानवीय भूल बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि, “एसपी स्तर का अधिकारी इस तरह गंभीर धाराओं के आरोपियों के पक्ष में हलफनामा अनजाने में दायर नहीं कर सकता।”

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Samastipur News : 19 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होंगे अशोक मिश्रा

अब कोर्ट ने अशोक मिश्रा को 19 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है, “अशोक मिश्रा, IPS को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। वह स्पष्ट करें कि इस अदालत को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न करनी चाहिए।” इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में भी हलचल तेज हो गई है। अशोक मिश्रा वर्तमान में स्पेशल ब्रांच में एसपी पद पर कार्यरत हैं। सूत्रों के मुताबिक, उनके हलफनामे को लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में भी असहमति और सवाल उठे हैं।

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