Bihar News : इलाज में लापरवाही, रूबन हॉस्पिटल व एमडी डॉ सत्यजीत पर 40 लाख जुर्माना

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Jyoti
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Bihar News में उपभोक्ता न्यायालय के एक फैसले की चर्चा है। Patna के Ruban Hospital पर कोर्ट ने 40 लाख का जुर्माना लगाया है।

रूबन हॉस्पिटल पर कोर्ट ने लगाया चालीस लाख रूपए का जुर्माना (फोटो : RepublicanNews.in)

Ruban Hospital : मरीज की जिंदगी से खिलवाड़, 40 लाख जुर्माना

मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर कोर्ट का डंडा चला है पटना के रुबन अस्पताल और अस्पताल के एमडी डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह पर उपभोक्ता न्यायालय ने चालीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला इलाज में लापरवाही से जुड़ा है। रूबन अस्पताल के रतन स्टोन क्लिनिक और रूबन के एमडी डॉ. सत्यजीत कुमार सिंह को उपभोक्ता न्यायालय ने 40 लाख रुपये का भुगतान मरीज को करने का आदेश दिया है। तय सीमा पर भुगतान नहीं करने पर 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाने की बात कही गई है। जिला उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने यह आदेश दिया है।

Dr. Satyajeet Kumar Singh ने किया ऑपरेशन, एक लाख लिए

गोपालगंज निवासी शिकायतकर्ता रमेश कुमार यादव ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। उनकी शिकायत थी कि वर्ष 2012 में दुबई में उन्हें नौकरी मिली थी। वीजा बन गया था। उसके पहले हुई स्वास्थ्य जांच में दोनों किडनी में स्टोन पाया गया। इसे निकलवाने के लिए नियोक्ता ने एक माह का समय दिया। रमेश ने इसकी जांच दक्षिणी गांधी मैदान स्थित रूबन मेमोरियल रतन स्टोन क्लिनिक में डॉ. सत्यजीत सिंह से कराई। उनकी सलाह पर 1 से 4 फरवरी 2012 के बीच वह अस्पताल में भर्ती रहा और इसके लिए एक लाख रुपये का भुगतान भी किया। डॉ. सत्यजीत ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद भी परेशानी कम नहीं हुई।

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दोबारा जांच में फंसा Ruban Hospital Patna

दोबारा जांच हुई तो किडनी में दो पाइप रह गए थे। उसे निकालने के लिए 17 फरवरी 2013 को 20 हजार रुपये फीस ली गई और पाइप निकालने की बात कही गई। इसके बाद भी राहत नहीं मिली। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में एक पाइप छूटा पाया गया। इसे निकालने के लिए फिर 70 हजार रुपये लिया गया। बीमारी ठीक नहीं होने के कारण दुबई में नौकरी करने नहीं जा सके।

Medical Board की जांच में मिले दोषी

पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय ने संज्ञान लिया। न्यायालय के निर्देश पर सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित हुई। बोर्ड ने इलाज में लापरवाही पाई। बोर्ड के समक्ष अस्पताल और एमडी को पक्ष रखने के लिए नोटिस भी दिया गया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने जुर्माना का आदेश दिया है।

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आदेश की कॉपी मिलेगी तो देखेंगे

मीडिया ने डॉ. सत्यजीत कुमार सिंह से इस मामले में पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया से कहा कि अभी तक शिकायत या उपभोक्ता न्यायालय के इस आदेश की जानकारी मुझे नहीं है। आदेश की कॉपी मिलेगी तो उसे देखेंगे और अपने वकील से इस मामले में बात करेंगे।

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