Bihar Cabinet : बिहार में सत्ता-विपक्ष के ‘सचेतक’ अब राज्य मंत्री जितने पावरफुल; नीतीश कैबिनेट ने लिए 46 फैसले

रिपब्लिकन न्यूज़, पटना

by Republican Desk
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Bihar Cabinet : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की जंबो बैठक हुई। चुनावी मोड में सरकार ने एकमुश्त 46 प्रस्तावों पर सहमित दी। सत्ता-विपक्ष के सचेतकगण को अब राज्यमंत्री जितनी शक्तियां देने का फैसला भी हुआ।

CM Nitish Kumar File Photo
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। फोटो- RepublicanNews.in

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव के नाम पर योजनाओं की बहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यासों-उद्घाटनों और लंबित परियोजनाओं में तेजी से काम कराने के जरिए यह बता चुके हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है। अब जैसे-जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, कैबिनेट पर इसका असर भी दिख रहा है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक जंबो हुई। दस-बीस नहीं, एकमुश्त 46 प्रस्तावों पर सरकार ने सहमति जताई। मतलब, पास किया। इसमें बिहार विधानमंडल के तहत सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के सचेतक जैसे पदों को राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा देने जैसे राजनीतिक फैसलों के साथ कई लोकलुभावन निर्णय भी सामने आए।

मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन में मीडिया को अहम फैसलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल के सचेतकगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने हेतु बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के नियम-3 (ग) के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना’’ की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्कता हेतु 100 मीटर तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तथा उससे ऊपर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पटना में तीन पांच सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत होटल के अतिरिक्त शाॅपिंग काम्प्लेक्स भी बनाने की स्वीकृति दी गई। इसमें सुल्तान पैलेस को हैरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्रा अशोका तथा बांकीपुर का निर्माण मौजूदा ढांचे को तोड़कर किया जाएगा। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के ही तहत बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति भी दी।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति का प्रत्यायोजन एवं जिला स्तरीय संचालन समिति के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त प्रदान करने, किसानों को कृषि उत्पाद के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्द्धन, निर्यात संवर्द्धन, ग्रामीण हाटों का विकास आदि के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 का छह माह हेतु अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग तहत बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से कर प्रमादी हो रहे परिवहन/गैर परिवहन वाहन/ टैक्टर-ट्रेलर/बैट्री चालित यान को बकाया पथकर/हरित कर एकमुश्त जमा करने पर अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी तथा उपर्युक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों को एक मुश्त पथकर जमा करने पर और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी किये जाने की स्वीकृति दिये जाने एवं अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों में 28 जुलाई 2023 को घोषित छूट की अवधि को 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए विस्तारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत बेगूसराय जिलान्तर्गत मौजा-खिजीरचक वक्फ की भूमि पर 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि पचास करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत ‘‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत कटिहार जिला, अंचल-कटिहार के मौजा -सिरनियाँ वक्फ की भूमि पर 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि सन्तावन करोड़ सत्रह लाख इक्यावन हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग, बिहार द्वारा संचालित/ कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण इत्यादि के निमित बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग में डिप्लोमा/समकक्ष योग्यता प्राप्त तकनीकी मानव बल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में वर्तमान में कुल-350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसपर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय तेरह करोड़ पच्चीस लाख तिहत्तर हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 अंतर्गत मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण में कुल 272 शैय्या का भवन निर्माण हेतु कुल एक अरब अठ्ठाइस करोड़ छियानवें लाख रुपए की व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना की जगह अब पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल 321 शैय्या के भवन निर्माण हेतु एक अरब सन्तानवे करोड़ छब्बीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ रुपए की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के ही तहत राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण के मामले में भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत धौरैया-इंग्लिस मोड़-असरगंज पथ में पुल-पुलिया एवं बाईपास निर्माण कार्य सहित उन्न्यन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु छह सौ पचास करोड़ पचास लाख अनठानवे हजार रुपए के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पथ निर्माण विभाग के ही तहत बनगंगा-जेठियन-गहलौर-बिन्दस में पुल-पुलिया एवं निर्माण कार्य सहित उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल तीन सौ एकसठ करोड़ बत्तीस लाख पचपन हजार रुपए के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पथ निर्माण विभाग के ही तहत आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ में पुल-पुलिया निर्माण कार्य सहित उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु तीन सौ तिहत्तर करोड़ छप्पन लाख अठारह हजार रुपए के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पथ निर्माण विभाग के ही तहत छपरा-मांझी-दरौली-घुठनी पथ पुल-पुलिया एवं बाईपास निर्माण कार्य सहित उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु सात सौ एक करोड़ पच्चीस लाख नवासी हजार रुप के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के निमित असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा /समकक्ष योग्यता प्राप्त तकनीकी मानव बल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में कुल-350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 01 (एक) वर्ष के लिए अथवा कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति, जो पहले हो, तक प्राप्त किए जाने एवं उसपर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय तेरह करोड़ पचीस लाख तिहत्तर हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन) अंतर्गत मुंगेर जिला के अत्यधिक फ्लोराईड से प्रभावित खैरा एवं अन्य निकटवर्ती टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप्ड जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु बत्तीस करोड़ उनतीस लाख पचास हजार रुपए की राशि पर पूर्व में स्वीकृत योजना का द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि चालीस करोड़ बेरासी लाख ग्यारह हजार सात सौ रुपए पर पुनरीक्षित योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-सब मिशन योजना (जल जीवन मिशन) के अंतर्गत पटना जिला में मनेर प्रखंड के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 25 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु पचहत्तर करोड़ चौवन लाख रुपए की राशि पर पूर्व में स्वीकृत योजना का द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि एक अरब तेरह करोड़ अस्सी लाख सैंतालिस हजार रुपए पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के सुचारू रूप से संचालन हेतु छात्रावास प्रबंधक के कुल 91 पदों के सृजन एवं सम्भावित वार्षिक व्यय चार करोड़ उनचालिस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चालीस रुपए की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज्यांश प्रशासनिक मद में 16 करोड़ रुपए अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली, 2017 में संशोधन हेतु ‘‘बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024’’ प्रारूप का अनुमोदन, तत्पश्चात् अधिसूचित करने एवं गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के ही तहत ‘‘बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024’’ का गठन की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) (भत्र्ती एवं सेवा शत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024’’ की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024’’ की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2024’’ की स्वीकृति दी गई। निगरानी विभाग के अन्तर्गत निगरानी विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-681 दिनांक 10.02.2010 द्वारा अधिसूचित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक-एक विद्यालय सहायक की दर से कुल 6421 विद्यालय सहायक के पदों पर एक अरब सताईस करोड़ तेरह लाख अंठावन हजार रुपए के वार्षिक व्यय भार पर पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुरपुर अंचल के मौजा-बलिया, थाना नं०-120/02, खाता सं०-174 में स्वास्थ्य विभाग, बिहार की रकबा-37.31 एकड़ भूमि (विवरणी-परिशिष्ट-प् संलग्न) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दरभंगा की स्थापना हेतु भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर की स्थापना एवं सफल संचालन निमित्त विभागान्तर्गत 44 (चैवालीस) पदों के समायोजन एवं आवश्यकतानुसार 56 (छप्पन) पदों का नवसृजन करते हुए तकनीकी पदाधिकारियों/विशेषज्ञों एवं अन्य कर्मियों के पदों की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों एवं प्रशाखा को कार्यों में सहयोग करने हेतु कुल 10 कार्यालय परिचारियों का अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही अन्तर्गत डॉ. चमक लाल वैद्य, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमुलतल्ला, झाझा, जमुई को 19 दिसंबर 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ. रवि कुमार चौधरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को 14 सितंबर 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने स्वीकृति दी गई। डॉ. रोहित कुमार बसाक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्साकांटा, अररिया को 07 अक्टूबर 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ. रविश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राणपुर, कटिहार को 29 सितंबर 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ. शकील जावेद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमदाहा, पूर्णियाँ को 17 दिसंबर 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ. अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार को 16 सितंबर 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ. मसीहूर रहमान, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीवरा बाजार, बी. कोठी, पूर्णिया को 28 दिसंबर 2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुसुम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) से प्राप्त ‘‘पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने’’ की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत अफशाॅ अजीम, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, (निलंबित), मुख्यालय-वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति बर्खास्त) के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 26 जून 2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बर्खास्तगी संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-392/सी दिनांक-17.11.2016 को निरस्त कर सेवा में पुनः स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-पुरन्दरपुर, थाना नं०-21 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा-0.4546 एकड़ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (शिक्षा विभाग), बिहार के स्वामित्व की भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैम्प निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि तेईस करोड़ बावन लाख पचपन हजार पाँच सौ रुपए मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल काॅरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

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