Bihar News : पटना हाई कोर्ट ने राज्य की नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही, बीपीएससी के तहत TRE 1 में बहाल हुए डिप्लोमाधारी शिक्षकों को बड़ी राहत भी मिल गई है।
BPSC Teacher : डिप्लोमाधारी शिक्षकों को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब होगी जॉइनिंग
बिहार लोक सेवा आयोग की TRE 1 में पास डिप्लोमाधारी शिक्षकों को विभाग ने झटका दिया था। उनकी नौकरी होकर भी उन्हें बहाली से वंचित कर दिया था। अब पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। पटना उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि TRE 1 में पास डिप्लोमाधारी शिक्षकों की काउंसलिंग 15 दिनों के अंदर करते हुए उन्हें एक महीने में नियुक्ति पत्र दें। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नौकरी के इंतजार में बैठे डिप्लोमाधारी शिक्षकों की बड़ी राहत मिली है।
Bihar Teacher News : वेतनपर्ची के नाम पर फंसी थी नौकरी
शिक्षा विभाग की ओर से पिछली बार एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें TRE-1 के तहत बीपीएससी की ओर से प्रकाशित परीक्षाफल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन की तारीख 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। 10 फरवरी को जो कागजात मांगे गए थे, सारे लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे। फिर इनसे एक ऐसे कागज की मांग की गई कि जिससे अभ्यर्थियों को झटका लगा। इनसे 2017 में प्राइवेट स्कूलों में काम करने के दौरान का प्रमाणपत्र मांगा गया था और सत्यापन के समय अचानक उस समय की वेतनपर्ची मांग दी गई। कुछ बड़े चुनिंदा प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दें तो कहीं भी वेतनपर्ची, यानी सैलरी स्लिप के साथ भुगतान नहीं होता है। सरकार वेतनपर्ची की गारंटी अभी के स्कूलों में भी नहीं ले सकती है और इन चयनित परीक्षार्थियों से 2017 और उससे पहले की वेतनपर्ची मांग दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की TRE1 में पास डिप्लोमाधारी शिक्षकों की काउंसलिंग 15 दिनों के अंदर कराते हुए एक महीने के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र दें।