Bihar News : अश्लील भोजपुरी गाना बजाया तो अब FIR, पुलिस मुख्यालय सख्त, ADG ने सभी IG-DIG को दिया एक्शन का निर्देश

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Jyoti
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Bihar News : अश्लील भोजपुरी गीत पर डीजीपी विनय कुमार ने तेवर तल्ख कर लिए हैं। अश्लील गाना बजाने वालों के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से संबंध में आदेश जारी किया गया है।

डीजीपी विनय कुमार

Bihar Police : अश्लील भोजपुरी गाना बजाया तो अब जाना होगा जेल

बिहार में अश्लील भोजपुरी गानों के ऊपर खूब ठुमके लग रहे हैं। शादी हो या फिर कोई और फंक्शन, अश्लील भोजपुरी गीत पर ठुमके लगाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में महिलाएं असहज हो रही हैं। कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अश्लील भोजपुरी गाने बजाने की शिकायतें सामने आ रही है। अब पुलिस मुख्यालय इस पर सख्त हो गया है। मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी आईजी और डीआईजी को पत्र जारी किया गया है। पत्र में ऐसे गीत बजाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

Bhojpuri Song : दोहरे अर्थ वाले गानों से असहज हो रहीं महिलाएं : एडीजी

पुलिस मुख्यालय की ओर से यह पत्र एडीजी कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग ने जारी किया है। राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को जारी पत्र में एडीजी ने अश्लील भोजपुरी गानों को लेकर चिंता जताई है। पत्र में कहा है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक-टोक किया जा रहा है। इसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा और बच्चों की मनोवृत्ति भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। ADG के पत्र में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के भोजपुरी अश्लील गानों के कारण महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचता है। छोटे बच्चे इन अश्लील गानों में मिले गलत संदेश के कारण गलत दिशा में प्रेरित होते हैं। यह एक गंभीर एवं ज्वलंत सामाजिक समस्या है। इसलिए इसपर विशेष अभियान के तहत कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है।

DGP Vinay Kumar : बीएनएस की इस धारा के तहत होगी प्राथमिकी

एडीजी ने राज्य के सभी आईजी और डीआईजी को विशेष अभियान के तहत ऐसे गीत बजाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लोगों को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296/ 79 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक की दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एडीजी कमजोर वर्ग ने कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजने का निर्देश भी दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश को डीजीपी विनय कुमार की ओर से हरी झंडी दी गई है।

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