Bihar News में कोर्ट का एक अनोखा फैसला चर्चा में है। Bhagalpur Court ने साली को भगाने वाले जीजा को 25 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है।
साली को भगाने वाले जीजा को ऐसी सजा
साली को लेकर जीजा फरार। ऐसी खबरें तो आप अक्सर देखते और सुनते रहे होंगे। लेकिन हम आपको कोर्ट से जुड़े एक ऐसे फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें साली को भगाने के जुर्म में जीजा को हरियाली लाने की सजा मिली है। 17 साल बाद कोर्ट से आए एक फैसले में न्यायालय ने आरोपी जीजा को 25 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है। यह मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना इलाके का है।
17 साल बाद आरोपी बरी, 25 पेड़ लगाने की मिली जिम्मेदारी
सनोखर थाना इलाके के रहने वाले आरोपी राजकुमार चौधरी पर साल 2007 में शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़की को भगाने का आरोप लगा था। यह लड़की आरोपी राजकुमार चौधरी की साली थी। 17 साल तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा। 17 साल बाद आरोपी पर फैसला सुनाने के पहले जज ने एक सामाजिक शर्त रखी। कोर्ट ने शर्त रखा कि पहले आप 25 पेड़ लगाएं। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। फिर मामले की सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई भागलपुर कोर्ट में जज बीबी गुप्ता की अदालत में हुई।
सराहनीय है कोर्ट का यह फैसला : वकील
9 महीने जेल काटने की सजा का समायोजन करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया। भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को समाज के लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में ‘जल, जीवन, हरियाली’, ‘एक पेड़ मां के नाम’, ‘बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की परंपरा’ तो सुना था। लेकिन अदालत का ऐसा फैसला पर्यावरण के लिहाज़ से बेहद सराहनीय है।