Bihar News में कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी खबर। बस में गैंगरेप करने वाले आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।
Patna जाने वाली बस में गैंगरेप पर हुआ था बवाल
बस स्टैंड में एक युवती को अकेला देख गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। करीब दो साल पहले इस कांड पर बवाल खड़ा हो गया था। पटना जाने वाली बस में आरोपियों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अब बेतिया में गैंगरेप के तीन आरोपी को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपी पर 55-55 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं देने के उपरांत तीनों आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी नहीं होगी। तीनों आरोपी ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
Court का फैसला क्या है, समझिए
इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कांड के नामजद अभियुक्त मनोज मुखिया (27 वर्ष) नीलेश दुबे (25 वर्ष) तथा रामलाल राम (55 वर्ष) को दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायधीश ने तीनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों पर 55-55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जून 2022 में हुई थी सनसनीखेज वारदात
पॉस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 7 जून 2022 को पीड़िता के साथ बेतिया बस स्टैंड के पीछे पटना जाने वाली मां वैष्णो ट्रैवल्स के खलासी, ड्राइवर और कंडक्टर ने नशीली पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया। फिर तीनों ने बारी-बारी से गैंगरेप किया था।उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा थाना क्षेत्र बेलवा निवासी रामलाल राम, मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी नीलेश दुबे तथा पश्चिम चंपारण के जोगापट्टी थाना क्षेत्र के हरपुरवा निवासी मनोज मुखिया को कोर्ट ने सजा सुनाया है।